पटना : बिहार में कोरोना वायरस को देखते हुए अनलॉक-5.0 लागू किया गया है. इसमें 15 अक्टूबर से राज्य के स्कूल और सार्वजनिक स्थल खोलने की अनुमति दी गई है. हालांकि गृह मंत्रालय ने नियमों क पालन नहीं करने पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया है.
बिहार सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक 15 अक्टूबर से राज्य में शैक्षणिक, सार्वजनिक स्थलों को खोला जाएगा. यानी स्कूल खुल सकेगा. इसके अलावा, राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए भी अनुमति दिया गया है. राज्य में किसी राजनीतिक कार्यक्रम में 200 लोगों से अधिक उपस्थित नहीं हो सकेंगे.
राजनीति कार्यक्रम के लिए ये है एसओपी
राजनीतिक दलों और नेताओं को प्रचार करने के लिए भी गाइडलाइन में छूट दी गई है. नए नियम के अनुसार किसी भी हॉल में 50 फीसदी से अधिक मतदाता नहीं रह सकते हैं. इसके अलावा अधिकतम 200 लोग ही मौजूद रहेंगे. बताया गया है कि खुले मैदान में रैली करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.
दूर्गा पूजा के लिए भी एसओपी
राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा को लेकर भी एसओपी जारी किया है. नये एसओपी के मुताबिक राज्य में दुर्गा पूजा स्थल पर मेला नहीं लग सकेगा. वहीं विसर्जन में भी कमेटी के लोग जुलूस नहीं निकाल सकेंगे. सरकारी आदेशानुसार दुर्गा पूजा स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.