रांची : झारखंड राज्य में पान मसाला, गुटखा बैन करने पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने पत्र लिखकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की तारीफ की है. उन्होने अपने पत्र में कहा है कि आपका ये कदम काफी प्रशंसनीय है, जरूरत है कि पान-मसाला, गुटखा के दुष्प्रभाव का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए एवं लोगों को जहां-तहां थूकने से फैलने वाले संक्रमण के बारे में जागरूक किया जाए.
स्वास्थ्य मंत्री का राज्य की जनता के नाम संदेश
प्यारे राज्यवासियों एवं मित्रों…जैसा कि आप सब जानते हैं, थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण भी है. चूंकि तंबाकू सेवन करने से मुंह के अंदर ज्यादा लार बनता है. इसीलिए तंबाकू सेवन करने वालों की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है. पूरे देश मे लगभग 20 करोड़ लोग चबाने वाले तम्बाकू का सेवन करते है. झारखंड में 38.9 फीसदी लोग तंबाकू सेवन करते हैं जिसमें से चबाने वाले तम्बाकु उपयोग करने वालों का प्रतिशत 35.4 फीसदी है.
अगर इसको Absolute नंबर में देखें तो राज्य के करीब 86 लाख लोग पान मसाला, गुटका, जर्दा और खैनी का सेवन करते हैं, जो हमारे राज्य के लिए एक गंभीर हालत पैदा कर सकते हैं. जितने भी संक्रमण वाले रोग हैं. उनके कीटाणु थूकने से फैलते है और जिसके कारण कई गंभीर बीमारी जैसे कोरोना (COVID-19), यक्ष्मा (TB), इन्फ्लूएंजा और स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है.
कोरोना महामारी से बचाव के लिए झारखंड सहित पूरे देश में जहां लॉकडाउन किया गया है. वहीं कई तरह के दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं. जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमने एक आदेश जारी करते हुए पूरे राज्य में सभी सार्वजानिक जगहों पर पान मसाला, जर्दा और गुटका के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है. IPC की धारा 268 एवं 269 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरूद्ध कार्य करेगा. जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे छह माह का कारावास एवं अथवा 200 रुपए जुर्माना किया जा सकता है.
बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के आलोक में यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक इस आदेश का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई होगी. सभी जिलों के जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.
गौरी रानी की रिपोर्ट