PATNA: भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल ने नगर निकाय के चुनावों में आज पटना उच्च न्यायालय द्वारा पिछड़ी व अतिपिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव कराने से फिलहाल रोक लगाने के आदेश पर अपनी असहमति जाहिर करते हुए इसे दुर्भाग्यूपर्ण बताया है.
उन्होंने कहा कि तर्क दिया जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2010 में तय मानकों का उल्लंघन करते हुए पिछड़ी व अतिपिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की अनुमति दी थी. यह कुछ और नहीं बल्कि कोई न कोई बहाना बनाकर आरक्षण पर लगातार अड़ंगेबाजी चल रही है जो कहीं से भी जायज नहीं है.
पटना से कुमार गौतम की रिपोर्ट