पटना. कोटा विवाद के बाद राज्य से बाहर जाने के लिए पास बनाने का नियम और सख्त हो गया है। अब राज्य के बाहर जाने के लिए मेडिकल ग्राउंड या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर ही पास जारी किया जाएगा। सोमवार की शाम वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव दीपक कुमार ने जिलाधिकारियों को अति आवश्यक कारण की जांच करने के बाद यात्रा पास निर्गत करने का निर्देश दिया था। इसके बाद डीएम कुमार रवि ने अंतर जिला और अंतरराज्यीय पास निर्गत करने वाले अधिकारियों को सख्ती का अनुपालन करने का आदेश दिया है। अंतर जिला पास निर्गत करने के लिए मेडिकल ग्राउंड का होना अति आवश्यक है। वहीं, राज्य से बाहर जाने के लिए पास निर्गत करने से पहले ऑनलाइन माध्यम से मिलने वाले आवेदन का सत्यापन किया जाएगा।
इसके साथ ही इसकी विस्तृत जानकारी जानकारी जिलाधिकारी को दी जाएगी। जिलाधिकारी से आदेश प्राप्त होने वाले आवेदनों के आलोक में ही पास निर्गत किया जाएगा। पिछले दिनों राज्य सरकार की रोक के बावजूद भाजपा विधायक अनिल सिंह को नवादा के सदर एसडीओ ने कोटा जाने और आने का पास निर्गत किया था। इस मामले को लेकर नवादा के सदर एसडीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। लॉकडाउन के दौरान राज्य के अन्य जिलों में जाने के लिए सिर्फ मेडिकल ग्राउंड यानी इलाज कराने के लिए ही पास निर्गत किया जाएगा। अन्य किसी कारण से जिला के अंदर आने-जाने के लिए पास मिलेगा। इसमें अस्पताल में भर्ती मरीज के देखभाल, आवश्यक खाद्य समग्री की सप्लाई चेन बहाल रखने आदि कार्य शामिल है।