पटना: राज्य के सभी वैध मोटर ड्राइवर ट्रेंनिंग स्कूलों में प्रशिक्षु वाहन चालकों अब सिमुलेटर से कुशल ड्राइविंग के गुर सिखाये जाएंगे। इसके लिए सभी वैध मोटर ड्राइविंग ट्रेंनिंग स्कूल को सिमुलेटर खरीद करने के बाद सहायता राशि दी जाएगी। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए प्रशिक्षु वाहन चालकों को सिमुलेटर आधारित वाहन चालन का प्रशिक्षण आवश्यक है। इसके माध्यम से प्रशिक्षु वाहन चालक ड्राइविंग के नियमों का आसानी से जान सकेंगे और एक कुशल वाहन चालक बन सकेंगे।
यह योजना बिहार के उन प्रशिक्षुओं के लिए होगी, जिनके द्वारा परिवहन विभाग से अनुज्ञप्ति प्राप्त मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में वाहन चालक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अपना नामांकन करवाएंगे। इस योजना को लागू करने के लिए राज्य स्तर पर परिवहन विभाग नोडल एजेंसी का कार्य करेगा एवं जिला स्तर पर संबंधित सड़क सुरक्षा समिति के मार्गदर्शन में जिला परिवहन पदाधिकारी इसके नोडल पदाधिकारी होंगे। सभी चालक प्रशिक्षण केंद्रों में नामांकित प्रशिक्षित चालक इस योजना के लाभार्थियों में उन्हें सिमुलेटर के माध्यम से मोटर वाहन के हार्डवेयर संबंधित प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क भुगतान नहीं करना होगा। चालक प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण हेतु निर्धारित शुल्क के अंतर्गत ही उन्हें सिमुलेटर आधारित अनिवार्य प्रशिक्षण कराया जाएगा।
परिवहन सचिव ने बताया कि एक अप्रैल 2021 के बाद बिना एलएमवी सिमुलेटर युक्त किसी भी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का राज्य में संचालन नहीं किया जाएगा। जिन ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूलों में इस योजना से पूर्व LMV सिमुलेटर है, उनके संचालक द्वारा भी प्रशिक्षित किए जाने वाले प्रशिक्षु चालकों को सिमुलेटर पर प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा। वैसे संचालकों को प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। सिमुलेटर के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल संचालकों का इसका शपथ पत्र देना होगा कि प्रोत्साहन प्राप्त करने के बाद न्यूनतम तीन वर्षों तक वे मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल संचालित करेंगे तथा उनकी अनुज्ञप्ति का नवीकरण करवाते रहेंगे।
मोटर ड्राइविंग स्कूल के संचालक को करना होगा यह काम
- मोटर ड्राइविंग स्कूल के संचालक को एलएमवी सिमुलेटर पर प्रशिक्षुओं को एक प्रशिक्षक के द्वारा प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक प्रशिक्षुओं को न्यूनतम तीन दिनों तक एक घंटे का सिमुलेटर बेस्ट प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा
- चालक प्रशिक्षण केंद्रों को सिमुलेटर का क्रय निर्धारित अवधि के अंतर्गत करते हुए उनके द्वारा प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा।
- जिन केंद्रों द्वारा सिमुलेटर आधारित प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, उन केंद्रों की अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं किया जा सकेगा एवं उसकी अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।