RANCHI: झारखंड में भी प्रतियोगिता परीक्षा में नकल की रोकथाम के लिए कड़ा कानून बना रही है। पेपर लीक करने के मामले में राज्य सरकार बड़ा फैसला लिया है। पेपर आउट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छात्र-छात्राओं के भविष्य से आगे खिलवाड़ ना हो, इसलिए पेपर लीक करने में पकड़े जाने पर ना केवल दस साल तक की सजा होगी, बल्कि एक करोड़ तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा। ताकि आने वाले सालों में बोर्ड परीक्षा के पेपर की गोपनीयता भंग ना हो सके। साथ ही परीक्षाओं में नकल करने पर दोषी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी को 3 साल तक की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना के साथ अगले दो साल तक परीक्षाओं में शामिल होने पर प्रतिबंध का प्रावधान किया जा रहा है।
राज्यपाल से सहमति मिलते ही बन जाएगा यह कानून
बता दें, वर्तमान समय में झारखंड एग्जाम कंडक्ट रूल 2001 प्रभावी है, जिसमें पेपर लीक और परीक्षाओं में नकल के लिए अधिकतम छह महीने की सजा और 3000 रुपये तक का जुर्माना निर्धारित है। इसमें बदलाव करते हुए हेमंत सरकार नये सिरे से कानून बनाने जा रही है। विधानसभा से पास होने के बाद इस बिल को राजभवन भेजा जायेगा, जहां से राज्यपाल की सहमति मिलते ही यह कानून बन जायेगा।
रांची से गौरी रानी की रिपोर्ट