द एचडी न्यूज डेस्क : कोरोना संकट को लेकर बिहार में विधानसभा चुनाव के टलने की सारी अटकलबाजियों पर चुनाव आयोग ने पानी फेर दिया है. बिहार में विधानसभा का आम चुनाव इस बार नए ईवीएम से कराया जाएगा. इस नए ईवीएम का नाम एम-3 (मॉडल-3) है. इसके लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार एचआर श्रीनिवास ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को इस नए ईवीएम से ही चुनाव कार्य किये जाने का निर्देश दिया है. उन्होंने इसके पूर्व सभी जिलाधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान भी पुराने ईवीएम की जगह नए ईवीएम की जानकारी दी थी और इसे दूसरे राज्यों से मांगने का निर्देश दिया था.
चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव के लिए तीन राज्यों से नए मॉडल के ईवीएम मशीन मंगवाने का निर्देश दिया है. बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मुताबिक उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और आंध्रप्रदेश से बिहार में नए ईवीएम मंगवाए जाएंगे. इन राज्यों में पिछले दो-तीन सालों में विधानसभा चुनाव हुए हैं और वहां नए मॉडल के इवीएम प्रयोग में लाए गए थे. जिलाधिकारियों ने ईवीएम मंगवाने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स को तैनात करना शुरू कर दिया है.
बिहार में पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव ईवीएम मॉडल 2 से कराए गए थे. इसका सॉफ्टवेयर पुराना हो चुका है. इसमें तकनीकी गड़बड़ी जल्द ठीक होनी मुश्किल होती थी. तकनीकी खराबी को जांच के बाद ही दुरुस्त किया जा सकता था. इसके अतिरिक्त मॉडल-2 इवीएम में बैलेट यूनिट भी कम संख्या में जोड़े जा सकते थे.
एम-3 ईवीएम में टेंपर डिटेक्टन का फीचर है. अगर कोई इससे कोई छेड़छाड़ करता है तो यह अपने आप काम करना बंद कर देती है. इसके अलावा ये मशीन कुछ खराबियों को खुद ठीक कर लेती है. यानि यदि साफ्टवेयर में कोई फाल्ट है तो यह उसे पकड़ लेगी. स मशीन के कंट्रोल यूनिट और बैलट यूनिट आपस में संवाद करने में सक्षम है. यदि बाहर से कोई कंट्रोल यूनिट या बैलट यूनिट लगाई जाएगी तो इसके डिजिटल सिग्नेचर मैच नहीं होंगे और सिस्टम काम करना बंद कर देगा.
एम-3 ईवीएम में 24 बैलट यूनिट होगी. एक बैलेट यूनिट में 16 उम्मीदवारों को रखा जा सकता है. यानि अगर किसी क्षेत्र में 300 उम्मीदवार भी होंगे तो ईवीएम मशीन से ही वोटिंग होगी. पहले की मशीन में ये क्षमता नहीं थी. पुराने इवीएम में 64 से ज्यादा उम्मीदवार होने पर मतदान के लिए बैलट पेपर इस्तेमाल का प्रावधान था.