PATNA: बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ आज मानहानि मामले में समन भेजने पर अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में सुनवाई होनी है। बता दें, 19 मई को हुई पिछली सुनवाई में शिकायतकर्ता हरेश मेहता के वकील ने कोर्ट में सबूत पेश किए थे। सबूतों की जांच के बाद कोर्ट अब तेजस्वी को समन भेजने या न भेजने का फैसला करेगी।
आपको बता दें कि गुजरातियों को ठग कहने का ये पूरा मामला है। इस मामले में 19 मई को पिछली सुनवाई हुई थी। 19 मई को हुई पिछली सुनवाई में शिकायतकर्ता हरीश मेहता के वकील ने कोर्ट में सबूत पेश किए थे। सबूतों की जांच के बाद आज कोर्ट तेजस्वी यादव को समन भेजने या न भेजने का फैसला ले सकती है।
डिप्टी सीएम ने गुजरातियों को ठग कहा था। इसके बाद गुजरात के व्यापारी हरेश मेहता ने बयान पर आपत्ति जताते हुए केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने इस केस में सुनवाई के लिए पहले 1 मई की तारीख तय की थी। जिसकी अगली तारीख 8 मई और उसके बाद 19 मई तय की गई थी।
दरअसल, बैंकों का पैसा लेकर भागे हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के ‘रेड नोटिस’ से हटा दिया गया। जिसके बाद बजट सत्र के समय तेजस्वी यादव ने पटना में कहा था कि वर्तमान में जो हालात हैं उसे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं। उनको माफ भी कर दिया जाता है।
इस बयान के बाद अहमदाबाद के व्यापारी हरेश मेहता ने अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की अदालत में तेजस्वी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 21 मार्च को तेजस्वी यादव के खिलाफ IPC की धारा-499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत मामला दर्ज करवाया था। हालांकि तेजस्वी ने अपनी सफाई में कहा था कि उन्होंने सभी गुजरातियों को ठग नहीं कहा।