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टैक्सपेयर्स को मिली खुशखबरी ! बढ़ाई गई आखिरी तारीख

Bj Bikash
Last updated: 29th December 2021 2:01 pm
By Bj Bikash
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2 Min Read
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नई दिल्ली : आयकर भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी है और इससे आम करदाता को राहत मिलेगी. लंबे समय से इसके लिए मांग की जा रही थी और अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इसे मान लिया है. जिन टैक्सपेयर्स ने आकलन वर्ष 2020-21 के लिए अपने आयकर रिटर्न का अभी तक ई-वैरिफिकेशननहीं किया है, वे वैरिफिकेशन की प्रक्रिया को 28 फरवरी 2022 तक पूरा कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं को राहत देते हुए सत्यापन की समयसीमा को आगे बढ़ाया है.

जानिए क्या है ई-वैरिफिकेशन

कानून के मुताबिक डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने पर उसका आधार ओटीपी, नेटबैंकिंग, डीमैट खाते के जरिए भेजे गए कोड, पूर्व-मान्य बैंक खाते या एटीएम से वैरिफिकेशन करना होता है. यह वैरिफिकेशन आयकर रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर करना जरूरी है.

CBDT provides one-time relaxation for verification of e-filed ITRs for AY 2020-21 which are pending for verification due to non-submission of ITR-V form or pending e-Verification.
Circular No.21/2021 dated 28/12/2021 issued & is available on:https://t.co/TVbE7NJquy

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 28, 2021

रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी होने के लिए जरूरी है ई-वैरिफिकेशन

इसके अलावा टैक्सपेयर्स बेंगलुरू में केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र-सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीसी) कार्यालय में आईटीआर की एक फिजिकल कॉपी भेजकर भी वैरिफिकेशन कर सकते हैं. यदि वैरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा नहीं होता है, तो यह माना जाता है कि रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है.

कल ट्वीट के जरिए दी थी जानकारी

इनकम टैक्स विभाग ने कल यानी 28 दिसंबर को इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है और इसके बारे में विस्तृत विवरण ट्वीट में दिए गए लिंक में जाकर देखा जा सकता है. इस नोटिफिकेशन के आखिर में कहा गया है कि अगर ई-वैरिफिकेशन की प्रक्रिया को 28 फरवरी 2022 तक पूरा नहीं किया गया तो आयकर विभाग की ओर से कार्रवाई की जा सकती है. वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की तरफ से संयुक्त रूप से ये जानकारी दी गई है.

TAGGED: #28 February, #CBDT, #CPC, #Delhi, #Income Tax, #Income Tax Department, #Income Tax Return, #ITR Filing, #Taxpayers, E-Verification
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