PATNA: बिहार की राजनीति हाई कोर्ट के फैसले के साथ ही तेज हो गई। त्योहारों के बीच हाई कोर्ट के एक फैसले से बिहार नगर निकाय चुनाव के रंग में भंग पड़ गया ।
बिहार भाजपा नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने मीडिया में बयान जारी करते हुए कहा है कि कि हाई कोर्ट के इस फैसले के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जिन्होंन सुप्रीम कोर्ट के तीन क्राइटेरिया का पालन नहीं किया।
अब चुनाव एक से डेढ साल के लिए आगे बढ़ जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग को अब फैसला लेना होगा। बिहार निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट का फैसला के बाद इसका जातीय जनगणना से कोई लेना देना नहीं है।
EBC आरक्षण पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार की दलीलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। EBC आरक्षित सभी सीटें अब सामान्य सीट कहलाएगी।
पटना से विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट