By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
THE HD NEWS
  • About us
  • Advertisement
  • Contact us
Notification
  • Home
  • States
  • Bihar
  • Jharkhand
  • Crime
  • Politics
  • National
  • Sports
  • Business
Font ResizerAa
THE HD NEWSTHE HD NEWS
Search
Follow US
BreakingNationalTrending

SC ने राजद्रोह कानून पर फिलहाल लगाई रोक, कहा- अब जुलाई में होगी सुनवाई

Bj Bikash
Last updated: 11th May 2022 12:54 pm
By Bj Bikash
Share
4 Min Read
SHARE

नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. भारत के उच्चतम न्यायलय ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुनर्विचार तक राजद्रोह कानून यानी 124ए के तहत कोई नया मामला दर्ज न किया जाए. केंद्र इस बाबत राज्यों को निर्देशिका जारी करेगा. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जो लंबित मामले हैं उनपर यथास्थिति रखी जाए. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जिनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप में मुकदमे चल रहे हैं और वो इसी आरोप में जेल में बंद हैं वो जमानत के लिए समुचित अदालतों में अर्जी दाखिल कर सकते हैं. अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी.

राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि हमने राज्य सरकारों को जारी किए जाने वाले निर्देश का मसौदा तैयार किया है. उसके मुताबिक, राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश होगा कि बिना जिला पुलिस कप्तान यानी एसपी या उससे ऊंचे स्तर के अधिकारी की मंजूरी के राजद्रोह की धाराओं में एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी. इस दलील के साथ सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कहा कि फिलहाल इस कानून पर रोक न लगाई जाए.

https://twitter.com/ANI/status/1524275205300174848?s=20&t=ZkUxmLzTysZ5ndde80T99A

सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को ये भी बताया कि पुलिस अधिकारी राजद्रोह के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने के समर्थन में पर्याप्त कारण भी बताएंगे. उन्होंने कहा कि कानून पर पुनर्विचार तक वैकल्पिक उपाय संभव है. आंकड़ों की बात पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये तो जमानती धारा है, अब सभी लंबित मामले की गंभीरता का विश्लेषण या आकलन कर पाना तो मुश्किल है. लिहाजा ऐसे में कोर्ट अपराध की परिभाषा पर रोक कैसे लगा सकती है? यह उचित नहीं होगा. जबकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील रखते हुए वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से मांग रखी थी कि राजद्रोह कानून पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है.

कानून का दुरुपयोग हो रहा है

इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि है. इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है. इसकी पुष्टि अटॉर्नी जनरल ने भी अपने मंतव्य में साफ कही है. कोर्ट ने कहा कि जिनके खिलाफ देशद्रोह के आरोप में मुकदमें चल रहे हैं और वो इसी आरोप में जेल में बंद हैं वो जमानत के लिए समुचित अदालतों में अर्जी दाखिल कर सकते हैं. क्योंकि केंद्र सरकार ने इस कानून पर पुनर्विचार के लिए कहा है, लिहाजा कोर्ट ने कहा है कि जब तक पुनर्विचार नहीं हो जाता तब तक इस कानून के तहत कोई केस नहीं होगा. साथ ही लंबित मामलों में भी कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी.

बता दें कि अभी तीन जजों की बेंच राजद्रोह कानून की वैधता पर सुनवाई कर रही है. इस बेंच में चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली शामिल हैं. इस मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि सरकार ने राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार और उसकी पुन: जांच कराने का निर्णय लिया है. केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया है कि वो राजद्रोह कानून की धारा 124 A की वैधता पर फिर से विचार करेगी. लिहाजा, इसकी वैधता की समीक्षा किए जाने तक इस मामले पर सुनवाई न करे. लेकिन कोर्ट ने केंद्र के इस पक्ष को नहीं माना है और कानून पर रोक लगा दी है.

TAGGED: #Central Government, #Centre, #Chief Justice NV Ramana, #Delhi, #FIRs Invoking, #IPC, #Justice Hima Kohli, #Justice Surya Kant, #Re Examine, #Reconsider, #Section 124A, #Sedition Cases, #Sedition Law, #States, #Supreme Court
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Leave a comment Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

  • नीतीश ने 8 मंत्रियों के साथ ली शपथ, 9वीं बार बने बिहार के सीएम, देखे मंत्रियों के लिस्ट…
  • ED से 10वां समन मिलते ही देर रात दिल्ली रवाना हुए CM हेमंत सोरेन
  • बिहार में भाजपा के समर्थन में नई सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री पद का लेंगे शपथ…
  • बिहार में बीजेपी समर्थन से 9वीं बार शपथ को तैयार नीतीश कुमार, सबसे ज्यादा बार शपथ लेने का होगा बड़ा रिकॉर्ड है
  • ब्रेकिंग न्यूज़: CM नीतीश कुमार ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को सौंपा इस्तीफा, नौंवी बार मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ

Categories

You Might Also Like

ChapraHD SpecialNationalUncategorised

छपरा में 45 वी जूनियर बालिका नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में 27 राज्य के 500 से अधिक खिलाड़ी हुए शामिल

By sweetysharma
BreakingHD ExclusiveHD SpecialPatnaPolitics

राहुल के बिहार में एंट्री से पहले टूट जाएगी कांग्रेस? पूर्णिया की मीटिंग में नहीं आए आधे विधायक, 13 के फोन नॉट रिचेबल!

By sweetysharma
EducationHD SpecialPatnaTrending

पटना डीएम चन्द्रशेखर सिंह ने स्कूल बंद न होने पर केके पाठक को भेजा पत्र…

By sweetysharma
Big BreakingBreakingHD SpecialPoliticsTrending

इंडिया गठबंधन को लगा बड़ा झटका, अकेले लड़ेंगी लोकसभा चुनाव’ ममता ने कर दिया ऐलान…

By sweetysharma

About us

The HD News is a Renowned News & Media organization operated from Bihar & Jharkhand. Read latest hindi news, political news, and various articles in entertainment, gadgets, health and technology. Subscribe to our news portal for daily news updates.

Facebook Twitter Instagram Youtube Whatsapp
Company
More Info

Sign Up For Free

Subscribe to our newsletter and don't miss out on our programs, webinars and trainings.

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?