PATNA: बाहुबली अनंत सिंह के बाद राजद का दूसरा विकेट गिर गया। जी हां अनिल सहनी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई। अनिल सहनी ने बिना यात्रा किए जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास के माध्यम से 23 लाख 71 हजार रुपये का फर्जीवाड़ा किया था। जिसका आरोप सिद्द हो गया, वह दोषी पाए गए हैं।
मुज़फ़्फ़रपुर कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक अनिल सहनी की सदस्यता से निरह्रीत किया गया। बिहार विधान सभा सचिवालय से अधिसूचना जारी की गई है। अनिल साहनी जब राज्यसभा सांसद थे उसी दौरान यह घोटाला हुआ था। जिसमें सीबीआई ने केस दर्ज करते हुए कार्रवाई की थी। जिसमें अनिल सहनी दोषी सिद्ध हुए हैं।
बता दें कि उनके खिलाफ एक मामले में दिल्ली की अदालत ने सजा का ऐलान किया था। इसके बाद ही उनकी सदस्यता जानी थी लेकिन अब विधानसभा सचिवालय ने विधायकी खत्म करने से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने अनिल कुमार सहनी को सजा सुनाई थी। जेडीयू से दो बार राज्यसभा के सदस्य रहे। साल 2010 से लेकर 2018 तक राज्यसभा के सदस्य रहने के दौरान उनपे एलसीटी घोटाले का आरोप लगा। अनिल सहनी फिलहाल आरजेडी के विधायक थे। अनिल कुमार सहनी पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद रहते उन्होंने यात्रा किए बगैर ही जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास के माध्यम से 23 लाख 71 हजार रुपये का फर्जीवाड़ा किया।
आपको बता दें कि अनिल कुमार साहनी जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से कुरहानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में कार्यरत थे। वह 2010-18 तक राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की संसद के सदस्य थे।2010 में एक उप-चुनाव से शुरू होकर और फिर 2012 में पूर्ण कार्यकाल के लिए सदस्य रहे। अनिल साहनी का घर बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में है। वो अभी तत्काल में मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा के सदस्य थे।
पटना से संजय कुमार मुनचुन की रिपोर्ट