कोरोना की वजह से 40 दिनों के लॉकडाउन के बाद हर राज्य कई शर्तों के साथ अपने-अपने यहां कुछ ढील दे रहे हैं. बिहार में भी राज्य सरकार ने लॉकडाउन में बरती जा रही सख्ती में ढील देते हुए कई तरह की दुकानों और संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी है.
सरकार ने कई शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत दी है. हालांकि राज्य सरकार की ओर से ढील दे दी गई है, लेकिन दुकानों के खोले जाने पर अंतिम निर्णय हर जिले के जिलाधिकारी का होगा. जिलाधिकारी अपने जिले की स्थिति के अनुसार इस पर फैसला लेंगे.
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने जारी अपने आदेश में कहा है कि दुकानों के खुलने की वजह से भीड़भाड़ न हो, यह सुनिश्चित करना जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी. इसके लिए उन्हें अपने-अपने क्षेत्र में दुकानों को खोलने के आदेश निर्गत करने का भी अधिकार दिया गया है.
बिहार सरकार ने बिजली (इलेक्ट्रिकल) के सामानों की दुकानें यानि पंखा, कूलर, एसी की बिक्री और मरम्मत करने वाले दुकानों को खोलने का आदेश दिया है. इसके साथ ही सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यानि मोबाइल, कंप्यूटर, यूपीएस और बैट्री की दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी है.
इसके अलावा सरकार की ओर से ऑटोमोबाइल, टायर, मोटर गैरेज, कार, बाइक की मरम्मत की दुकानों को खोलने की अनुमति भी दी गई है.
निर्माण सामग्री से जुड़ी दुकानें खुल सकेंगी
यहां तक बिहार में निर्माण सामग्री के भंडारण और बिक्री के संस्थानों को खोलने की इजाजत मिली है. इनमें सीमेंट, छड़, गिट्टी, बालू, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, पेंट आदि की दुकानें शामिल हैं.
देवाशीष कुमार