नई दिल्ली : लोन ट्रान्स्फर को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा बदलाव किया है. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन में RBI ने लोन ट्रांसफर को लेकर अपनी नई पॉलिसी का एक मास्टर डायरेक्शन जारी किया है. इसके तहत अब बैंकों और लोन देने वाली अन्य संस्थाओं को इसको लेकर एक व्यापक और बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी को लागू करना होगा.
RBI की नई गाइडलाइन के मुताबिक लोन ट्रांसफर के ये नए नियम इन्हें जारी कारने की तारीख यानी 24 सितंबर 2021 से ही लागू हो गए हैं. ये नियम सभी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशनस जिनमें हाउसिंग फाइनेंस कम्पनियां भी शामिल है पर लागू होता है.
इन इंस्टिट्यूशनस पर लागू होगा नियम
रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक, “रीजनल रुरल बैंकों को छोड़कर सभी शेड्यूलड कमर्शियल बैंक, छोटे फ़ाइनेंस बैंक, आवास वित्त कंपनियों, नाबार्ड, राष्ट्रीय आवास बैंक, एक्जिम बैंक और SIDBI समेत सभी नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFC) पर ये नियम लागू होगा.”
लोन ट्रांसफर का प्रोसेस
बता दें कि लोन ट्रांसफर की ये प्रोसेस दो बैंकों या फिर अन्य फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशनस के बीच होती है. लोन ट्रांसफर की मदद से ये सभी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन अपनी लिक्विडिटी (कैश फंड) को मैनेज करने के साथ साथ लोन एक्सपोजर और स्ट्रेटेजिक सेल्स को बैलेन्स करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं.