PATNA : राजीव नगर आवास बोर्ड की जमीन पर बने अवैध अतिक्रमण पर पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। बता दें आवास बोर्ड और प्रशासन की ओर से लगाई गई याचिका को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। वहीं न्यायाधीश संदीप कुमार की बेंच ने तोड़े गए मकान के बदले 5 लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया है। साथ ही 18 साल पहले बने हुए मकानों को सेटलमेंट करने का निर्देश दिया है।
बताते चलें कि याचिका पर करीबन 4 महीने पहले न्यायाधीश संदीप कुमार की बेंच में सुनवाई पूरी हो गई थी.लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। ऐसे में आज लंबे इंतजार के बाद गुरुवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वहीं 21 जुलाई 2022 को जिला प्रशासन की टीम ने पाली नगर में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। टीम का कहना था कि लोगों को नोटिस दे दिया है।
वहीं लोगों का कहना था कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया है। हम यहां कई सालों से रह रहे हैं। इसके बाद भी नेपाली नगर में 40 एकड़ की जमीन को कब्जे में लेने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। जानकारी के लिए बता दें पुलिस की कार्रवाई का लोगों ने विरोध किया था। पुलिस और अतिक्रमणकारियों के बीच झड़प हुई थी। वहीं कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। इस पूरे मामले को लेकर राजीव नगर थाने में दो अलग-अलग केस दर्ज किए गए थे। अब पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया।
पटना से संजय कुमार मुनचुन की रिपोर्ट