पटना : राशन कार्ड अब असानी से बनवा सकते हैं. राशन कार्ड एक आवश्यक दस्तावेज है, क्योंकि यह पहचान प्रमाण के तौर पर भी काम करता है. हर नागरिक को राशन कार्ड प्राप्त करने का अधिकार है. यदि आपके पास अपना राशन कार्ड नहीं है तो आप भी इसके लिए बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.epds.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि बिहार में कितने प्रकार के राशन कार्ड हैं और कौन व्यक्ति कौन सा कार्ड बनवा सकता है. हालांकि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कुछ प्रोसेस को ऑफलाइन भी करना पड़ेगा.
राशन कार्ड के कई सारे हो सकते हैं फायदे
आपको बता दें कि आप राशन कार्ड से कई अन्य लाभ भी ले सकते हैं. इसे लोग पहचान पत्र के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वोटर आईडी बनवाने के लिए और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है. राशन लेने के अलावा बिजली कनेक्शन भी इसके माध्यम से ले सकते हैं.
यदि आप बिहार में राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं तो आपको नीचे दिए गए प्रक्रिया को अपनाना होगा. यदि किसी भी स्थिति में आप निवास प्रमाण प्रदान करने में असमर्थ हैं, तो उस परिस्थिति में आपके आसपास के दो अलग-अलग साक्षियों के बयानों को रिकॉर्ड करके सत्यापन किया जा सकता है.
बिहार में मुख्य रूप से तीन तरह के राशन कार्ड
एपीएल कार्ड – यह गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले परिवारों को जारी किया जाता है. राशन कार्ड का रंग केसरिया होता है.
बीपीएल कार्ड – यह गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को जारी किया जाता है. इस प्रकार के राशन कार्ड या तो गुलाबी या फिर लाल रंग के होते हैं
एएवाई कार्ड – यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को जारी किया जाता है. इस प्रकार के राशन कार्ड पीले रंग के पाए जाते हैं.
राशन कार्ड अप्लाई करने के तरीका को समझें
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
आवेदक बिहार का स्थाई रूप से निवासी होना चाहिए
मतदाता पहचान पत्र
ड्राइविंग लाइसेंस
आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा जारी पहचान पत्र
मोबाइल नंबर