Bihar News: नाबालिग बच्चे गाड़ी चलाते पकड़े गए तो दर्ज होगा केस,साथ ही बच्चों के पैरेंट्स पर भी लगेगा 25 हजार रुपये का जुर्माना
बिहार में नाबालिग वाहन चालकों पर परिवहन विभाग ने नकेल कसने की तैयारी कर ली है। गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर नाबालिग बच्चो के खिलाफ केस दर्ज होगा और पैरेंट्स को 25 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।
बिहार में परिवहन विभाग ने गाड़ी चलाने वाले नाबालिगों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। पूरी तयारी की गयी है ,विभाग ने चलंत दस्ता सिपाही को नाबालिग वाहन चालकों को पकड़ने के लिए जिलों में तैनात कर दिया गया है। अगस्त महीने से सभी जिलों में गाड़ी चलाने वाले बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग वाहन चालकों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया जाएगा और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही अभिभावकों को 25 हजार रुपये तक का जुर्मान देना होगा।
नियमों के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। वहीं, 16 से 18 साल तक के नाबालिग सिर्फ बिना गियर वाले वाहन चला सकते हैं। जैसा आप देखते है पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, मोतिहारी, पूर्णिया समेत कई शहरों में नाबालिग मोटरसाइकिल और कार समेत अन्य गाड़ियां चलाते हुए नजर आ जाते हैं। इससे दिन पर दिन सड़क पर हादसे बढ़ते जा रहे है। हादशों पर लगाम लगाने के लिए विभाग को सख्ती अपनाने की अनुमति दी गयी है |
परिवहन विभाग ने नाबालिग वाहन चालकों पर नकेल कसने के लिए नियमों का सख्ती से पालन कराने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। नियमों के आदेश को सभी जिलों को भेजा गया है और नियमो का पालन करने का निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों में नवनियुक्त चलंत दस्ता सिपाहियों की ड्यूटी नाबालिग वाहन चालकों को पकड़ने में लगाई जाएगी |
स्टंट और स्पीड के खिलाफ सख्ती
परिवहन विभाग ने गांव समेत शहरी इलाकों में तेज रफ्तार से बाइक चलाने वाले बाइकर्स और स्टंटबाजों के खिलाफ सख्ती अपनाने के निर्देश दिए हैं। चलंत दस्ता के सिपाहियों को विभाग की ओर से ट्रेनिंग भी दी जायगी सिपाहियों को दो दिन की खास ट्रेनिंग दी जाएगी। स्पीड से गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।