रांची : चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. करीब आधे घंटे तक जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई चली. सीबीआई की ओर से शपथ पत्र नहीं दायर करने की वजह से आज फैसला नहीं हो पाया. अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी. दुमका कोषागार से जुड़ा मामला है. इस मामले में लालू को सात साल की सजा सुनाई जा चुकी है. यह भी उल्लेखनीय है कि इसी दिन जेल मैन्युअल मामले में भी सुनवाई होनी है.
बता दें कि लालू प्रसाद को चारा घोटाले से संबंधित तीन मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है. जबकि दुमका कोषागार मामले में उन्होंने जमानत याचिका दायर की है. इसके अलावा डोरंडा कोषागार से जुड़े मामले में अभी सुनवाई चल रही है. उसमें फैसला आना बाकी है. लालू प्रसाद की ओर से जमानत याचिका में कहा गया है कि दुमका कोषागार से जुड़े मामले में उन्होंने आधी सजा काट ली है.
इसके अलावा उन्हें कई तरह की बीमारियां है. इस आधार पर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए. लालू प्रसाद की ओर से इस मामले में लोअर कोर्ट की रिपोर्ट को भी अदालत में प्रस्तुत किया गया था. दूसरी ओर सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत का विरोध किया है. सीबीआई की ओर से कहा गया है कि दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद ने आधी सजा नहीं काटी है. उल्लेखनीय है कि दुमका कोषागार से तीन करोड़ तेरह लाख की अवैध निकासी हुई थी. मालूम हो कि लालू प्रसाद यादव फिलहाल एम्स दिल्ली में इलाजरत है.
गौरी रानी की रिपोर्ट