द एचडी न्यूज डेस्क : गया के महाबोधि मंदिर में विस्फोट और बमों की बरामदगी मामले में पटना के एनआईए की विशेष अदालत ने आठ लोगों को दोषी करार देते हुए सभी आरोपी को सजा सुनायी है. एनआईए कोर्ट ने पांच अभियुक्तों को 10 साल जबकि तीन अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनायी है.
महाबोधि मंदिर विस्फोट मामले में नौ दोषियों में
जहीदूल इस्लाम – 10 साल
अहमद अली उर्फ कालू – उम्र कैद
दिलावर हुसैन – दस साल
पैगम्बर शेख – उम्र कैद
मुस्तफा रहमान उर्फ शाहिन उर्फ तुहिन – दस साल
नूर आलम मोमिन – उम्रकैद
आरिफ हुसैन उर्फ अतातुर्क उर्फ सैयद उर्फ अनस उर्फ आलमगीर शेख – दस साल
मोहम्मद आदिल शेख उर्फ अब्दुल्लाह – दस साल
अब्दुल करीम उर्फ करीम शेख उर्फ इकबाल उर्फ फट्टू शेख – दस साल
गौरतलब है कि सभी अभियुक्त बेउर जेल में बंद हैं 19 जनवरी 2018 को महाबोधि मंदिर में बौद्ध धर्मावलंबियों के निगम पूजा के दौरान बम पाया गया था. उस समय दलाई लामा भी आने वाले थे, लेकिन समय रहते सभी आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और एनआईए ने एक बड़े साजिश को नाकाम किया था.
19 जनवरी 2018 को बोधगया महाबोधि मंदिर और पूजा स्थल कालचक्र मैदान व इसके आसपास आतंकवादियों द्वारा आईईडी बम ब्लास्ट किया गया था. इस कांड में कुल नौ आरोपित हैं. आठ आरोपितों ने अपना गुनाह कबुल किया था. जबकि एक अभियुक्त जहीदूल इस्लाम ने अपना अपराध नहीं कबूल किया था. जिसके बाद एनआईए, पटना ने 10 दिसंबर को इन आरोपितों को आतंकी गतिविधि, देश विरोधी कार्य करने और विस्फोटक अधिनियम समेत अन्य धाराओं में दोषी करार देते हुए 17 दिसंबर को सजा के बिंदु पर फैसला देने का तिथि मुकर्रर किया था.
अन्नु प्रकाश की रिपोर्ट