गौरी रानी
रांची ज़िला में 6000 से अधिक अपात्र राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे। रांची ज़िला प्रशासन द्वारा राशन कार्डों की गहन भौतिक जांच कराई गई है, इनमें 5000 से अधिक सुषुप्त राशन कार्ड हैं जबकि रांची में स्वेच्छा से 1100 राशन कार्डधारियों ने अपना कार्ड सरेंडर किया है। इस तरह से 6000 से अधिक राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे।
शिक्षकों ने की सुषुप्त राशन कार्डों की जांच
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के आदेशानुसार राँची जिला में 42000 डूप्लीकेट यू०आई०डी० वाले राशन कार्डधारी एवं वैसे राशन कार्डधारी, जिन्होंने 06 माह से अधिक से राशन का उठाव नहीं किया है उनका भौतिक सत्यापन जन वितरण प्रणाली दुकान स्तर पर प्रतिनियुक्त शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। शिक्षकों के द्वारा अबतक जाँच प्रतिवेदन के अनुसार लगभग 5000 से अधिक सुषुप्त राशन कार्डों को रद्द करने हेतु प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।
1100 लोगों ने सरेंडर किया राशन कार्ड
जिला आपूर्ति कार्यालय, राँची में स्वेच्छा से करीब 1100 राशन कार्डधारियों ने भी अपना कार्ड सरेंडर किया है। इस प्रकार लगभग 6000 से अधिक राशन कार्ड रद्द किये जाएंगे। इसके अतिरिक्त डूप्लीकेट यूआईडी वाले राशन कार्डधारी की भी जाँच की जा रही है, वैसे राशन कार्डधारी जिनका आधार दो राशन कार्ड में दर्ज है, उनका एक राशन कार्ड रद्द अथवा एक नाम रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है।
अपात्र राशन कार्डधारी जो अहर्ता नहीं रखते हैं, वैसे सभी राशन कार्डधारियों को चिन्ह्ति कर राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है।
पी०एच०एच० (गुलाबी) राशन कार्ड के लिए निम्नाकित प्रकार के लोग योग्य है :-
(i) परिवार का कोई भी सदस्य, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकास जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगर पालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हो।
(ii) परिवार का कोई सदस्य आयकर/सेवा कर व्यावसायिक कर देते हैं।
(iii) परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है।
(iv) परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन है।
(V) परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है।
(VI) परिवार के पास रेफ्रिजेटर/एयर कंडिशनर/वाशिंग मशीन है।
(VII) परिवार के पास कमरों में पक्की दीवारें तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान है।
(VIII) परिवार के पास मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर इत्यादि) है।
उपरोक्त अहर्ता नही रखने वाले राशन कार्डधारियों का भौतिक सत्यापन कर उनका राशन कार्ड चिन्ह्ति कर उनका राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित डीलर के विरूद्ध भी अपात्र लाभुकों की सूचना नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। सभी पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि अपने-अपने क्षेत्र में सघन छापामारी करते हुए अयोग्य/अपात्र कार्डधारियों को चिन्ह्ति करेंगे, जिन्होंने अबतक राशन कार्ड सरेन्डर नहीं किया हैं तथा उनपर सख्त कार्रवाई करते हुए कार्यालय को सूचित करेंगे.