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ITR फाइल करने का आज आखिरी मौका, फिर भरना पड़ सकता है जुर्माना

Bj Bikash
Last updated: 10th January 2021 12:37 pm
By Bj Bikash
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3 Min Read
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नई दिल्ली : वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आज अंतिम तारीख है. इससे पहले आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर थी. जिसे बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 तक की गई. यानी आजभर आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं, उसके बाद आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.

आयकर रिटर्न फाइल करते वक्त कुछ बातों का जरूर ख्याल रखें. थोड़ी-सी चूक के चलते आईटीआर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है. आयकर विभाग के मुताबिक ‘विवाद से विश्वास’ स्कीम के तहत डिक्लेरिएशन के लिए अंतिम तारीख 31 जनवरी 2021 है. जबकि वित्त वर्ष (2019-20) के लिए कंपनियों को आयकर रिटर्न फाइल की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 कर दी गई है.

गौरतलब है कि भारत में नौकरी, कारोबार या पेशे से आमदनी वाले हर व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स चुकाना जरूरी है. इसके लिए शर्त यह है कि आपकी आमदनी टैक्स छूट की आम सीमा 2.5 लाख रुपए से अधिक हो. अगस्त- 2020 में केंद्र सरकार ने पिछले पांच साल में आयकर यानी इनकम टैक्स भरने वाले लोगों का आंकड़ा जारी किया था. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 130 करोड़ से अधिक की आबादी वाले देश में केवल 1.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं. अगर कुल आबादी से इसकी तुलना की जाए तो इनकम टैक्स देने वालों की संख्या देश में सिर्फ एक फीसदी से थोड़ी अधिक है.

  1. सही से भरें बैंक डिटेल
  2. ई-फाइलिंग के दौरान नाम, पता, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को सही से भरें. ITR फाइल करते वक्त बैंक खाते की सही जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी है. ई-फाइलिंग करते समय अपने बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC और MICR कोड को दोबारा जरूर चेक कर लें. जब आप सही जानकारी देंगे तभी आपको ITR रिफंड मिलने में दिक्कतें नहीं आएंगी. अपनी इनकम की सही कैलकुलेशन करने के लिए आपको ई-फाइलिंग के दौरान फार्म में सभी कॉलम सावधानी से भरने होंगे.
  3. सभी बैंक खातों की दें जानकारी
  4. आपके नाम से जितने बैंक अकाउंट हैं, उन सबके बारे में जरूर डिटेल से भरें. बहुत से लोग अपने सभी बैंक खातों की जानकारी नहीं देते, जिनसे उन्होंने उस वित्तीय वर्ष में लेन-देन किया है. ऐसा करना गैरकानूनी है. आयकर विभाग ने अपने अधिनियम में साफ तौर पर कहा है कि टैक्सपेयर्स को अपने नाम पर पंजीकृत सभी बैंक खातों की जानकारी देना जरूरी है.
  5. रिटर्न का ऑनलाइन-वेरिफिकेशन जरूर करें
  6. सबसे अहम बात ITR भरने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन जरूरी होता है, इसके बाद ही ITR की प्रक्रिया पूरी होती है. आप अपने रिटर्न को ऑनलाइन वेरिफाई कर सकते हैं. जिसे आप नेट बैंकिंग, डीमैट अकाउंट, आधार नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स से कर सकते हैं. अपने आईटीआर के स्टेटस की जांच करने के लिए incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट विजिट करें.
TAGGED: #Central Government, #Deadline, #Delhi, #ITR Filing, #Last Date, #Not Miss, #Urges Taxpayers
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