द एचडी न्यूज डेस्क : आर्थिक गलियारे से एक बड़ी खबर आ रही है. बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनोत के बंगले में तोड़फोड़ मामले में बीएमसी का नोटिस बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. बीएमसी को इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि बीएससी ने अधिकारों का दुरुपयोग किया है. साथ ही कोर्ट ने कंगना के बंगले में हुए नुकसान की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने का आदेश दिया है. नुकसान की भरपाई के लिए एजेंसी की रिपोर्ट पर फैसला हाईकोर्ट बाद में सुनाएगा.
कंगना रनोत के बंगले पर बीएमसी ने नोटिस जारी किया था और नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर ही तोड़फोड़ कर दी थी. कंगना इस तोड़फोड़ के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट गईं थी, जहां उन्होंने कहा था कि नोटिस देने का समय कम से कम 14 दिन होना चाहिए, लेकिन बीएमसी ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर ही बंगला तोड़ दिया था.

