धनबाद : कारखाना दुर्घटना चार मजदूरों की मौत के मामले में गिरिडीह से झामुमो विधायक सुदीव्य कुमार मंगलवार को धनबाद कोर्ट में पेश हुए. विधायक पर चल रहे दस वर्ष पुराने मामले की सुनवाई धनबाद के एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता कुमारी की अदालत में चल रही है. वरीय अधिवक्ता शाहनवाज, हुसैन हैकल, तारीक हैकल और कामरान आलम ने दलील देते हुए कहा कि अभियोजन इस मामले में गवाह लाने में असफल रहा है. इसलिए अभियोजन के साक्ष्य को बंद कर दिया जाए. जिसका कड़ा विरोध सहायक लोक अभियोजक हरेश राम ने किया. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है.
चार श्रमिकों की हुई थी मौत
मुकदमा कारखाना निरीक्षक रतन खेस की शिकायत पर मेसर्स विनायक आयरन एंड कोक प्राइवेट लिमिटेड मझीलाडीह के दखलकार सुदीब्ध कुमार के विरुद्ध दर्ज की गई थी . शिकायतवाद के मुताबिक 19 जुलाई 2011 के दोपहर 3:40 बजे खान में हार्ड कोक कन्वेयर बेल्ट के झुकने के कारण गरम छाई मजदूरों के ऊपर गिर गई थी. जिस कारण चार मजदूर जख्मी हो गए थे. इलाज के दौरान श्रमिक विनोद तूरी, राजाराम मुरमुर, छत्तीस लाल एवं जोहान बास्की की मौत 25 जुलाई 21 को बोकारो जनरल अस्पताल मैं हो गई थी. कारखाना निरीक्षक ने इसे झारखंड कारखाना नियमावली का उल्लंघन बताया था. इस मामले में विधायक जमानत पर थे. अदालत ने उन्हें सदेह हाजिर होने का आदेश दिया था.