नई दिल्ली : यह तो हम सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 निकल चुकी है. लेकिन, बहुत से लोग ऐसे भी है जो इस तारीख तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएं. ऐसे में वह बेहद परेशान है. लेकिन, आपके परेशान होने की जरूरत नहीं है. लेट फीस देने के साथ आप 31 मार्च 2022 तक आईटीआर दाखिल कर सकते हैं.
कितनी होगी लेट फीस?
आपको बता दें कि इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत तय समय तक आईटीआर समय पर न भर पाने की सूरत में धारा 234 ए के तहत उस व्यक्ति को जुर्माना देना पड़ता है. इसके साथ ही वह 31 मार्च 2022 तक पांच हजार के जुर्माने के साथ आईटीआर दाखिल कर सकता है. अगर आपकी कुल सालाना आय पांच लाख रुपए से कम है तो आप एक हजार रुपए का जुर्माना देकर भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. 2.50 लाख से कम की सालाना आय पर आपको किसी तरह का जुर्माना नहीं देना होगा.
31 दिसंबर तक रिटर्न न भरने होता है यह नुकसान
अगर आप साल 2021 के आखिरी दिन तक आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको इसके कई तरह नुकसान हो सकते हैं. दी गई तारीख से पहले आईटीआर दाखिल करने से आप अपने नुकसान को आगे के वित्त वर्षों के लिए कैरी फारवर्ड कर सकते हैं. इससे अगले साल आपके टैक्स में आपको फायदा मिलेगा. तय तारीख के बाद आपको इसा कोई फायदा नहीं मिलेगा. इसके साथ ही आपको कई तरह के टैक्स छूट का भी फायदा नहीं मिलेगा.