मुंगेर : जिले में अवैध बालू से वैध निर्माण का मामला प्रकाश में आया है. पूरा मामला इस प्रकार है. बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड मुंगेर के द्वारा छह करोड़ 33 लाख 65 हजार 303 रुपए की लागत से सफियाबाद स्थित बाजार समिति के परिसर में प्रमंडल स्तरीय संयुक्त कृषि भवन का निर्माण करवाया जा रहा है. जिसमें भवन निर्माण के दौरान संवेदक के द्वारा जमीन की भराई के लिए लोकल सैंड की जगह गंगा बालू का उपयोग किया जा रहा है. जबकि गंगा बालू पूरी तरह से अवैध है खनन विभाग के द्वारा इसके उठाव और परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगा हुआ है.

बावजूद इसके मुंगेर जिला में ठीकेदारों के द्वारा इस अवैध बालू को उपयोग धरल्ले से किया जा रहा है. जिसका ताजा मिसाल ये है. इस मामले में वैष्णो इंटरप्राइजेज के साइड इंजीनयर रोहित कुमार की माने तो इन्हें ऊपर से ही आदेश मिला है. वैध कार्य में अवैध बालू के उपयोग का परंतु जब उनसे सवाल किया गया कि योजना में किसके आदेश से अवैध बालू का उपयोग किया जा रहा है. पूछे गए सवालों का जवाब देने में कैमरा के सामने असमर्थ नजर आए.

जब इस बात को खनिज विकास पदाधिकारी निधी भारती से पूछा गया तो उन्होंने कैमरे के सामने तो कुछ नहीं कहा. उन्होंने बताया कि बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड मुंगेर के द्वारा गंगा बालू के उपयोग कि कोई अनुमति विभाग द्वारा नहीं दी गई है. साथ ही उन्होंने इस सबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.
मो. इम्तयाज खान की रिपोर्ट