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अगर बैंक से लेना चाहते हैं लोन, तो जरुर भरें आयकर रिटर्न

Bj Bikash
Last updated: 22nd December 2021 4:55 pm
By Bj Bikash
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2 Min Read
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नई दिल्ली : इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है और टैक्सपेयर्स के पास केवल 10 दिनों का समय बचा है ऐसे में इनकम टैक्स विभाग रिटर्न दाखिल करने के लिए टैक्सपेयर्स को रिझाने में जुट गया है. इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सेयर्स से अपील की है कि लोन प्रोसेसिंग के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की बेहद जरुरत होती है. इसलिए वे जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल करें.

लोन प्रोसेसिंग के लिए जरुरी है ये

दरअसल, जब भी कोई कस्टमर होमलोन, कारलोन या पर्सनल लोन या फिर कोई कारोबार करने के लिए बैंक के पास लोन लेने के लिये आवेदन करते हैं तो बैंक पर्सनल डिटेल्स लेने के लिए कई डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं. जिसमें पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, घर के पते के प्रूफ की कॉपी, पिछले छह महीने का बैंक खाते का स्टेटमेंट. लेकिन इनके अलावा भी बैंक एक बेहद जरुरी डॉक्यूमेंट की मांग करते जो लोन के अप्रूवल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वो है आपके द्वारा दाखिल किया गया इनकम टैक्स रिटर्न का प्रूफ. बैंक लोन के लिए आवेदन करने वालों से पिछले दो साल के एसेसमेंट ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी मांगते हैं.

Hope you know that ITR is an important document for any loan processing.
So, why delay? File your ITR today!
Due date for filing Income Tax Return for AY 2021-22 is 31st December, 2021.
Pl visit: https://t.co/GYvO3n9wMf#ITR #FileNow pic.twitter.com/xBZJJt41mn

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 22, 2021

जल्द भरें आयकर रिटर्न

ऐसे में आपने इनकम टैक्स विभाग ट्वीट कर टैक्सपेयर्स से अपील की है कि लोन प्रोसेसिंग के लिए इनकम टैक्स रिटर्न का प्रूफ बेहद जरुरी डॉक्यूमेंट है इसलिए देर मत करें, फौरन इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें.

31 दिसंबर के बाद लगेगा पेनाल्टी

आपको बता दें 31 दिसंबर 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख है इसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर पेनाल्टी भरना पड़ेगा.

TAGGED: #Advises, #Delhi, #Immediately, #Income Tax Department, #Income Tax Return, #Income Tax Return For Loan Processing, #ITR For Loan Processing, #Loan -Document, #Processed File, #Taxpayers
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