द एचडी न्यूज डेस्क : पटना में आज गृह विभाग की तरफ से प्रेस कांफ्रेंस किया गया. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले पर गाइडलाइन जारी हुआ. बिहार के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की. प्रेस कांफ्रेंस में कहा गया है कि होलिका दहन में न्यूनतम संख्या में लोग एकत्रित होंगे.
आगे कहा गया है कि होली के दिन आयोजन की अनुमति नहीं है. शब-ए-बारात के अवसर पर भी कम लोग एकत्रित होंगे. कब्रिस्तान प्रबंधन कमेटी अपने स्तर से एहतियात बरते. राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों, होली एवं शब-ए-बारात त्योहारों को देखते हुए कोविड-19 के सफल प्रबंधन हेतू आज आपदा प्रबंधन समूह (सीएमजी) की बैठक में निम्नलिखित आदेशों का अनुपालन कराए जाने का निर्णय लिया गया.
इस संबंध में निम्न आदेश दिए जाते हैं
- होली त्योहार की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले होलिका दहन के अवसर पर न्यूनतम संख्या में व्यक्ति एकत्रित होंगे तथा उक्त अवसर पर कोविड प्रोटोकॉल (मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, हैंड सेनेटाइजिंग, इत्यादि) का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए.
- आसन्न होली त्योहार के दिन सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होकर किसी भी प्रकार की गतिविधि/आयोजन की अनुमति नहीं होगी. कृप्या इसे सुनिश्चित कराया जाए.
- शब-ए-बारात के अवसर पर भी कम से कम व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होंगे. साथ ही उनके लिए कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए. कब्रिस्तान प्रबंधन समितियां भी अपने स्तर से कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के संबंध में पूर्ण एहतियात बरतेंगी. उपर्यूक्त आदेशों का अनुपालन संबंधित पदाधिकारियों के सभी स्तरों से सुनिश्चित कराया जाए.
संजय कुमार मुनचुन की रिपोर्ट