रांची : टेरर फंडिंग मामले में आरोपी अमित अग्रवाल, विनित अग्रवाल और महेश अग्रवाल की अपील याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. ये सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने की.
खंडपीठ ने प्रार्थी के द्वारा फाइल किए गए इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए NIA के द्वारा अपने वेबसाइट पर अंतरराष्ट्रीय अपराधी मसूद अजहर के साथ भगोड़े अपराधी के रूप में अग्रवाल बंधुओं के फोटो लगाए जाने को लेकर खंडपीठ ने नाराजगी जताई है. मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा की NIA स्वयं ही फैसले लेने में सक्षम है तो फिर अदालत में मुकदमे क्यों चल रहे हैं.
इस बीच किसी को अंतरराष्ट्रीय अपराधी बता दिया जाए यह सरासर गलत है. इस मामले की अगली सुनवाई पांच नवंबर को की जाएगी. तब तक के लिए अग्रवाल बंधुओं को किसी भी पीड़क कार्रवाई से राहत मिली है. जो कि पूर्व में मिले हुए राहत को बराकरार रखा गया है.
गौरी रानी की रिपोर्ट