पटना: राजधानी पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर बुधवार दोपहर को पटना उच्च न्यायालय ने यथास्थिति बहाल रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नेपाली नगर के लोगो को बिजली और पेय जल की सुविधाएं बहाल करने का आदेश दिया है। ज़िला प्रशासन द्वारा बिना व्यक्तिगत नोटिस दिए कार्रवाई करने पर नाराजगी दिखाई. साथ ही कोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड के क्रियाकलापों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनके अधिकारियों और पुलिस के नाक के नीचे ये अतिक्रमण हुआ,तो उस वक़्त कार्रवाई क्यों नहीं की गयी ।
कोर्ट ने प्रशासन से तीखे प्रश्न लिए और कहा की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रविवार को क्यों किया गया? रविवार जैसे छुट्टी के दिन पर काम करने को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किये. वही कोर्ट ने अगली सुनवाई में डी एम, पटना,सीओ सदर, हाउसिंग बोर्ड के एम डी व एस्टेट ऑफिसर को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने को कहा.
इस मामलें पर अगली सुनवाई 14जुलाई,2022 को होगी। दरअसल 3 जुलाई,2022 को ज़िला प्रशासन ने सुबह में ही बड़ी संख्या में पुलिस बल और जेसीबी मशीन लेकर अतिक्रमण को हटाया था. इस क्रम में काफी तनाव और पत्थरबाजी हुई।
-अनामिका की रिपोर्ट