रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक अभियंता नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुनाया है. जस्टिस एसके द्विवेदी के अदालत ने उस विज्ञापन को रद करते हुए कहा है कि जब वर्ष 2019 में सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया है तो यह निर्णय उसी साल से लागू होगी ना कि पिछले साल से. इस मामले में अदालत ने पूर्व अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
अदालत ने सहायक अभियंता के लिए निकाले गए विज्ञापन को रद्द करते हुए इसे दोबारा निकालने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि सरकार संशोधित अधियाचना जेपीएससी को भेजें उसके बाद जेपीएससी नया विज्ञापन जारी करेगी.
गौरी रानी की रिपोर्ट