रांची : झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी के द्वारा सभी मोदी को चोर कहने के बयान के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई है. अदालत में राहुल गांधी की ओर से जवाब देने के लिए समय की मांग की गई. अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को तय की है. इस बीच कोर्ट ने सभी पक्षों को अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.
राहुल पर लगाया गया आरोप गलत
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लगाया गया आरोप गलत है, इसलिए इसे निरस्त कर दिया जाए.
क्या है पूरा मामला
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा सभी मोदी को चोर कहने संबंधी बयान से आहत होकर रांची के प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद याचिका दायर की है. उसी याचिका पर रांची सिविल कोर्ट के द्वारा संज्ञान लेते हुए समन जारी कर राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया या उन्हें अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में हाजिर होकर जवाब पेश करने को कहा है. रांची सिविल कोर्ट के द्वारा जारी समन को राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और उसे निरस्त करने की मांग की गई है. उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोप को गलत बताया है.
20 करोड़ की मानहानि का मामला
आपको बता दें कि प्रदीप मोदी ने इसके लिए 20 करोड़ की मानहानि का दावा किया है. राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि जिनके आगे मोदी लगा हुआ है वह सभी चोर हैं. इसी बयान से आहत होकर प्रदीप मोदी ने सिविल कोर्ट में शिकायतवाद याचिका दायर की थी. जिसके बाद राहुल गांधी की तरफ से सिविल कोर्ट के समन को चुनौती देने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर आज सुनवाई हुई.
गौरी रानी की रिपोर्ट