RANCHI: मोदी सरनेम पर कथित टिप्पणी से जुड़े मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के अधिवक्ता ने अदालत से सुनवाई के लिए 15 दिनों का समय मांगा है।
अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने कोर्ट को बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को सशरीर हाजिर होने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड लोकसभा क्षेत्र के निवर्तमान सांसद राहुल गांधी को कोर्ट ने आज हाजिर होने का निर्देश दिया था।
बता दें कि रांची निवासी प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया । जिस पर रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। राहुल गांधी ने CRPC (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर) की धारा 205 के तहत सशरीर पेशी से छूट मांगी थी। राहुल गांधी की सशरीर उपस्थिति से छूट की याचिका खारिज कर चुकी है।