पटना: परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि मालवाहक वाहनों की मरम्मत हेतु स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता होगी एवं स्पेयर पार्ट्स की दुकान अधिकतर शहरों में है। ऑटो मोबाइल दुकान संघ से वार्ता कर प्रत्येक जिले में रोस्टर निर्धारित कर प्रतिदिन अधिकतम दो स्पेयर पार्ट्स की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। राज्य में जारी लॉकडाउन को लेकर परिवहन विभाग ने नये दिशा निर्देश को जारी किया है। इसके तहत लॉकडाउन के दौरान मालवाहक वाहनों की मरम्मती के लिए गैरेज और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि मालवाहक वाहनों की मरम्मत हेतु स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता होगी एवं स्पेयर पार्ट्स की दुकान अधिकतर शहरों में है। ऑटो मोबाइल दुकान संघ से वार्ता कर प्रत्येक जिले में रोस्टर निर्धारित कर प्रतिदिन अधिकतम दो स्पेयर पार्ट्स की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए ।
उन्होंने कहा है कि स्पेयर पार्ट्स का पटना के लिए पांच दुकानों तथा अन्य जिलों के लिए 2-2 दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। इसी तरह टायर दुकानें भी खोली जाये। ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों की मरम्मत हेतु राजमार्गों पर शहर से बाहर अवस्थित गैराज खोलने की अनुमति जिला पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी। परिवहन सचिव ने कहा है कि वर्कशॉप एवं दुकानों में कार्यरत कर्मियों द्वारा मास्क का प्रयोग, साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था, सैनिटाइजेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से अनुपालन कराया जाए। निर्देशों के अनुपालन के लिए सभी जिलों के डीएम और एसएसपी/एसपी को निर्देश दिया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में अनुपालन के लिए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के डीएम और एसएसपी/एसपी को निर्देश दिया है।
- क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में परिवहन सचिव ने जारी किया निर्देश
- निर्देशों के अनुपालन के लिए सभी जिलों के डीएम और एसएसपी/एसपी को दिया निर्देश
- परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि दुकानों में मास्क का प्रयोग, साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था, सैनिटाइजेशन तथा सोशल डिस्टेंस का अनुपालन सख्ती से से हो
- रोस्टर के आधार पर खुलेंगी स्पेयर पार्ट्स की दुकानें
- पटना के लिए 5 और अन्य जिलों के लिए 2-2 स्पेयर पार्ट्स की दुकानों को खोलने की दी जाएगी अनुमति
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