नई दिल्ली : आप अगर टेक्सपेयर हैं और आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करा लें. अगर आप इस बार चूक गए तो भारी परेशानी में पड़ सकते हैं. आप पर भारी जुर्माना लग सकता है और इस बार आधार को पैन से लिंक करने की तारीख आगे बढ़ने की संभावन बेहद कम है. बता दें सीबीडीटी ने 31 मार्च को आधार और पैन को लिंक करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया था. लेकिन अब डेडलाइन आगे बढ़ना मुश्किल है.
मीडिया की खबरों के मुताबिक टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर अधिकारियों का कहना है अब आखिरी तारीख को और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. जो लोग आधार-पैन को लिंक नहीं करा पाएंगे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा जो कि काफी ज्यादा होगा. लोगों की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को बेहतर तरीके से ट्रैक करने के लिए सरकार ने आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य किया है. टैक्सपेयर्स को बार-बार पैन-आधार लिंक कराने का समय दिया जा रहा है.
हालांकि बहुत से लोग हैं जो ऐसा नहीं कर रहे हैं. लेकिन अब ऐसे लोगों को जुर्माना देना होगा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यदि कोई टैक्सपेयर 30 जून 2021 तक पैन-आधार को लिंक नहीं कराता है तो इसके बाद लिंक कराने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा. बता दें इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हाल ही में सरकार ने बदलाव कर जुर्माने का प्रावधान किया है. पैन-आधार को लिंक ना कराने पर जुर्माना लगाने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में नया सेक्शन 234H जोड़ा है.