PATNA : नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को राहत नहीं दी। बता दें कि ,कोर्ट ने उन्हें 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट में तेजस्वी के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि, मेरे मुवक्किल बिहार के उपमुख्यमंत्री हैं और बजट सत्र चल रहा है। वह व्यस्त हैं।
तेजस्वी के वकील के साफतौर पर कहना है कि ,अगर सीबीआई को पूछताछ करनी है तो बिहार जाकर पूछताछ कर सकती है। नहीं तो वह उन्हें बजट सत्र खत्म होने यानी 5 अप्रैल के बाद बुला सकती है। इस पर सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कोर्ट में कहा कि ‘बजट सत्र शनिवार जस्टि को नहीं है। तेजस्वी यादव पहले समन के दौरान दिल्ली में थे लेकिन उन्होंने जांच सीबी में शामिल होने से इनकार कर दिया। उनको हमारे सामने पेश होने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास उन्हें दिखाने के लिए दस्तावेज हैं।’
वकील ने कोर्ट को बताया कि ,तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करने की उसकी इस महीने कोई तेजस्वी योजना नहीं है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने सीबीआई के वकील की इस दलील को रद्द कर रिकॉर्ड किया। इसके बाद तेजस्वी के वकील ने यादव कोर्ट को आश्वस्त किया कि वह (तेजस्वी) मामले पूछताछ के लिए 25 मार्च को सीबीआई नहीं वि मुख्यालय में जांच अधिकारी के समक्ष साढ़े को तैय 10 बजे उपस्थित होंगे।
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट