रांची : झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के ट्रिब्यूनल ने दसवीं अनुसूची के तहत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ मामले की सुनवाई हुई. जो दलबदल विरोधी कानून से संबंधित सुनवाई हुई. सोमवार को कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और दीपिका सिंह पांडे की याचिका पर सुनवाई हुई. दसवीं अनुसूची में बाबूलाल के खिलाफ कुल चार अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं.
विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष बाबूलाल मरांडी का पक्ष रख रहे अधिवक्ता आर. एन. सहाय ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार की सुनवाई में बहस पूरी होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने प्रारभिक आपत्ति अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. साथ ही विधानसभा के समक्ष हमने बताया कि दलबदल मामले की शिकायत 10 महीने बाद की गई है. जो मान्य नहीं होना चाहिए. जिसपर विधानसभा अध्यक्ष ने सारी तथ्यों को सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इस शिकायत का भी फैसला सुरक्षित रख लिया है.
बाबूलाल मरांडी के खिलाफ कुल दर्ज है 4 शिकायतें
बता दें कि छह मई के मामले की सुनवाई में राजकुमार यादव और भूषण तिर्की की याचिका पर हो चुकी है. और उसमें भी फैसला विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. सोमवार को कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और दीपिका पांडे की याचिका पर सुनवाई हुई और दायर परम्भिक आपत्ति पर विधानसभा न्यायाधिकरण में हुई इस शिकायत की सुनवाई फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. कुल चार अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं.
गौरी रानी की रिपोर्ट