द एचडी न्यूज डेस्क : बिहार में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर सीएम नीतीश कुमार सीएम सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक कर रहे हैं. सीएम नीतीश के साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत एवं अन्य पदाधिकारीगण मौजूद हैं.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल सूबे में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है. सरकार स्थिति की समीक्षा कर रही है. स्थिति अगर संभल गई तो ठीक वर्ना नाइट कर्फ्यू का भी फैसला लिया जा सकता है. सरकार हर रोज स्थिति पर नजर बना कर रखेगी. हालात के मुताबिक, फैसला लिया जाएगा.
कोरोना को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस किया. उन्होंने कहा कि टीकाकरण में तेजी लायी जाएगी. फिलहाल स्कूल बंद किए जाएंगे. सभी दुकानों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. सेनेटाइजर की व्यवस्था होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. सभी लोगों का गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है. 11 से 14 अप्रैल तक टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जाएगा.
सीएम नीतीश ने कहा कि शाम सात बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी. 35 फीसदी सरकारी कर्मचारी दफ्तर आएंगे. तीन से चार दिन बैठक कर आगे निर्णय लिया जाएगा. हर दिन की स्थिति देखी जा रही है. लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं. बिहार लौट रहे प्रवासियों पर विशेष नजर रखी जा रही है. पूर्व में निर्धारित परीक्षा ली जाएगी. नाइट कर्फ्यू के बारे में अभी एक्शन नहीं लिया गया है.
सीएम ने आगे कहा कि होटल में 25 फीसदी हो लोग बैठकर खाना खा सकते हैं. वहीं सिनेमा हॉल में 50 फीसदी ही लोग जा सकेंगे. अन्य राज्यों में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं. टीकाकरण के बाद लोगों का नुकसान कम होगा. 18 अप्रैल तक स्कूल बंद रहेंगे. सार्वजनिक स्थल कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा. पब्लिक ट्रासपोर्ट में 50 फीसदी ही बैठेंगे. राज्यपाल के स्तर पर सर्वदलीय बैठक पर चर्चा हुई. एक दिन में मुंबई के ट्रेन में 17 पॉजिटिव मरीज मिले हैं. हालात बिगड़े तो और सख्त कार्रवाई की जाएगी. क्वारंटीन सेंटर की जगहों पर विचार किया जा रहा है. अगले चार दिनों में चार लाख लोगों का वैक्सीन किया जाएगा.
बिहार सरकार की तरफ से कहा गया कि 30 अप्रैल तक सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी. सभी निजी औऱ सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी. 30 अप्रैल तक सभी सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट, ढाबा और भोजनालय शाम सात बजे के बाद तक खोलने की इजाजत होगी. लेकिन उन्हें अपनी क्षमता का सिर्फ 25 प्रतिशत लोगों को ही बिठाना होगा. होम डिलेवरी पर रोक नहीं लगेगी. अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की मंजूरी होगी. वहीं श्राद्ध औऱ शादी-ब्याह में 200 लोगों को शामिल होने की मंजूरी होगी. पार्क खुले रहेंगे लेकिन कोविड गाइडलाइंस का हर हाल में पालन करना होगा.