PATNA : पूर्व सांसद आनंद मोहन और 26 कैदी 14 साल की सजा काट कर रिहा होंगे। लेकिन इनमें से 7 को 2 साल तक हर महीने थाने में हाजिरी देनी होगी। बताया जा रहा है कि पूर्व सांसद को अपने विधायक पुत्र चेतन आनंद की सगाई के दिन रिहाई मिली है। फिलहाल वह पैरोल पर जेल से बाहर है और आप बाहर ही रहेंगे। वहीं विधि विभाग ने सोमवार को रिहाई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
बता दें नोटिफिकेशन में कहा गया है जो लोग 14 वर्षों की वास्तविक सजा दी व परिहार सहित 20 वर्षों की अवधि पूरी कर चुके हैं। उनको पटना हाईकोर्ट के फैसले के आलोक में मुक्त किया जाता है। विधि विभाग की ऐसी 27 कैदियों के लिस्ट में पहले नंबर पर दस्तगीर खान का नाम है आनंद मोहन का नाम 11 नंबर पर है वह सहरसा मंडल कारा में रहे हैं 27 नवंबर में अवधेश मंडल का नाम है यह सब ऐसे कैदी है जो 1987 से 2009 के दौरान जिन्हें सजा मिली है।
वहीं आनंद मोहन की रिहाई को सुनिश्चित करने के लिए 10 अप्रैल को बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में जेल नियमावली, 2012 के नियम 481 में संशोधन किया गया, जिसके बाद अब आनंद मोहन के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। नीतीश कैबिनेट में बिहार जेल मैनुअल 2012 के नियम 481 (i)(क) की इस लाइन को हटाया “या काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या”।
दरअसल आपको बता दें आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णा की हत्या के आरोपी रहे हैं । हत्या 5 दिसंबर 1994 को हुई थी ।पटना हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर 2007 को ने मौत की सजा सुनाई। लेकिन फिर बाद में 2008 में इसे उम्र कैद में तब्दील किया ।वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सजा कम करने की इनकी अपील खारिज कर दी थी।
पटना से विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट