राकेश, छपरा
छपरा: जिले के अमनौर प्रखंड के बसंतपुर पंचायत के भागवतपुर गांव में एक व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की सूचना पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर भागवतपुर गांव के तीन किमी की परिधि को सील कर दिया गया है। इस क्षेत्र को कांटेन्मेंट जोन घोषित किया गया हैं। भागवतपुर गांव के दक्षिण में अमनौर कल्याण, पश्चिम और उत्तर में बसंतपुर और पूरब में धर्मपुर जाफर तक की सीमा को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। कंटेन्मेंट जोन में अर्थात तीन किमी की परिधि अंतर्गत सभी निजी/सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्गों को अगले आदेश तक बंद करने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी और न ही किसी व्यक्ति को बाहर से अंदर आने की इजाजत दी जाएगी।
जिलाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, अमनौर को निर्देशित किया गया है कि समस्त आवागमन मार्गों को संबंधित मुखिया एवं वार्ड सदस्य के सहयोग से पूर्ण रूप से लॉक करते हुए आवागमन अवरुद्ध की जाए। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कंटेन्मेंट जोन से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से अंदर प्रवेश किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाय। जिलाधिकारी द्वारा इस पूरे क्षेत्र को सेनेटाइज करने का निर्देश दिया गया है। इसका दायित्व डॉ दिलीप कुमार सिंह जिला वैक्टर बॉर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी को दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा कंटेन्मेंट जोन के भीतर सभी परिवारों को गहन निगरानी में रखने का निर्देश देते हुए कहा गया है कि प्रत्येक परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाय।
कंटेन्मेंट जोन के भीतर की सभी दुकान बंद रहने के कारण प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी मढ़ौरा को निर्देश दिया गया है कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं यथा चावल, दाल, गेहूं, हरी सब्जी इत्यादि उन पंचायतों के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से पैकेट तैयार करा कर डोर टू डोर वितरित करायें। उप समाहर्ता भूमि सुधार, मढ़ौरा और अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मढ़ौरा को इस कार्य का सतत अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया है। कंटेन्मेंट जोन की परिधि समाप्त होने से अगले सात किमी की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी अमनौर को निर्देश दिया गया है कि बफर जोन में पड़ने वाली सभी पंचायतों/गांवो में प्रतिदिन तकलीफ वाले रोगियों की सूचना प्राप्त करेंगे। सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्यों को जिला में निर्धारित किये गये आइसोलेशन एवं क्वेरेन्टाइन सेन्टर में रखवायेंगे एवं उनका नियमित रूप से जांच करवायेंगे। जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा द्वारा मार्गों के सतत निगरानी के लिए 24 अप्रैल से अगले आदेश तक तीन पालियों में 24 घंटे रोस्टर के अनुसार दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है।