द एचडी न्यूज डेस्क : अपनी मांग को लेकर कई महीनों से हड़ताल पर रहे नियोजित शिक्षकों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार के हड़ताली नियोजित शिक्षकों पर दर्ज मुकदमा को वापल लेने का आदेश जारी किया है. शिक्षा विभाग की ओर से इस आदेश की एक चिट्ठी सभी जिला अधिकारी को जारी कर दी है.
विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने सभी जिलाधितारी को इस बात का निर्देश दिया है. अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने कहा है कि हड़ताल मे सम्मिलित नियोजित शिक्षकों जो हड़ताल के दौरान तोड़फोड़ और हिंसा में शामिल नहीं थे उनके विरूद्ध दर्ज मामले को वापस ले लिया जाए. और इसके लिए कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए.
आरके महाजन ने आदेश में कहा है कि फरवरी 2020 में शिक्षक संगछनों के हड़ताल में सम्मिलित शिक्षकों के खिलाफ दर्ज केस में CRPC 1973 की धारा-321 के तहत सभी केस वापस लिया जाए. बता दे कि हड़ताल के समय मैट्रिक एंव
इंटर कॉपियों के मुल्यांकन कार्य में बाधा पहुंचाने से कुछ शिक्षकों पुस्तकालय अध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. जिसको भी वापस लेने का निर्णया लिया गया है.
विभागीय स्तर पर समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि डीएम के माध्यम से लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक संबंधित न्यायालय से सीआरपीसी 1973 की धारा 321 के तहत अभियोजन वापस लेने का अनुरोध करेंगे. संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्राथमिकी की सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जा रहा है.