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क्या कटे-फटे और भीगे नोटों को बदला जा सकता है? RBI का नियम जानें

Bj Bikash
Last updated: 20th February 2022 12:38 pm
By Bj Bikash
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3 Min Read
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नई दिल्ली : कई बार हमारे पास कटे-फटे करेंसी नोट आ जाते हैं या हमसे ही नोट फट जाते हैं. ऐसे में दूसरा व्यक्ति करेंसी नोट लेने से इनकार कर देता है. कई बार बच्चों से नोट फट जाते हैं या कपड़े धोते समय पॉकेट चेक न करने पर नोट भीग जाते हैं. ऐसे आप सोचने लगते हैं कि इन नोटों का क्या करें. जितने बड़े करेंसी नोट उतना ज्यादा नुकसान की आशंका. ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं हैं आप अपने कटे-फटे नोटों को बैंकों से आसानी से बदल सकते हैं.

बैंक आपको नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकते हैं. केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कटे फटे नोटों के बदलाव को लेकर अपने नियम स्पष्ट कर रखे हैं. अगर आप भी कोई कटा फटा नोट बदलना चाहते हैं तो हमारे द्वारा स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से नोट बदल सकते हैं.

RBI ने कटे फटे नोटों को बदलने के लिए बनाया है यह नियम

साल 2009 में आरबीआई ने कटे नोटों के नियम को लेकर बहुत बड़ा बदलाव किया था, जिसमें आप तीन परिस्थिति में कटे नोटों का बदलाव कर सकते हैं. आप आरबीआई के ऑफिस या अधिकृत बैंक शाखाओं में नोट बदल सकते हैं. नोट बदलने के लिए बैंक आपसे किसी तरह का शुल्क नहीं ले सकते हैं. लेकिन, अगर कोई व्यक्ति ने जानबूझकर नोट को जलाया या नुकसान पहुंचाया हो तो बैंक नोट को बदलने से मना कर सकता है.

अगर 2000 नोट को 88cm की लंबाई है तो उसका पूरा पैसा आपको मिलेगा. वहीं इससे कम होने पर आपको 2000 रुपए के नोट के बदले केवल 1000 रुपए मिलेंगे. इसके अलावा अगर किसी एटीएम से खराब नोट निकला है तो एटीएम ट्रांजैक्शन का सबूत दिखाकर आप नोट बदल सकते हैं. सबूत के तौर पर बैंक मैसेज या एटीएम मशीन से निकला चिट दिखा सकते हैं. इसमें आपको किसी तरह के शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा.

भीगे नोटों को लेकर नियम

आपको बता दें कि अगर आमतौर पर भीगे नोट को लोग सूखा देते हैं और फिर इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन, नोट ने रंग छोड़ दिया हो तो आप इसे बैंक में बदलवा सकते है. लेकिन, ध्यान रखें नोट बैंक में बदलने के लिए उसमें छपे नंबर साफ-साफ दिखाई देने चाहिए.

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