द एचडी न्यूज डेस्क : बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है. प्राथमिक शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर आई है. बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर पटना हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई है. बुधवार को प्राथमिक शिक्षक को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए मामले पर अगली सुनवाई की तारीख चार सितबंर तय की थी.
बिहार प्राथमिक शिक्षा के निदेशक रणजीत सिंह ने बयान जारी किया है. पटना हाइकोर्ट के आदेश के बाद प्रतिक्रिया जाहिर की. बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जारी रहेगी. अभ्यर्थी 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं. बहाली प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने अभी रोक नहीं लगाई है. सिर्फ नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगी है. निदेशक रणजीत सिंह ने अभ्यर्थी से अपील की. किसी दुविधा में अभ्यर्थी नहीं रहें. ससमय नियोजन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.