रांची : कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विधायक बंधु तिर्की डीए मामले में दोषी ठहराये गए. विशेष सीबीआई कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनायी है. साथ ही तीन लाख का जुर्माना भी देना होगा. विधानसभा की सदस्यता भी जा सकती है. आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा सुनाई गई है.
आपको बता दें कि छह लाख रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के माममे में सोमवार को सीबीआई के विशेष जज पीके शर्मा की अदालत में पूर्व मंत्री सह मांडर से कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की को दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही तीन लाख जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी. अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद बंधु तिर्की की विधायक की भी खतरे में पड़ गई है कानून के अनुसार दो साल से अधिक की सजा पर उनकी विधायकी समाप्त हो जाएगी. हालांकि, बंधु तिर्की को अदालत से ही बेल मिल जाएगा, कागजी प्रक्रिया चल रही है.
बंधु पर आरोप
बंधु तिर्की पर आय से छह लाख 28 हजार 698 रुपए अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. उक्त मामले में सीबीआई टीम ने उन्हें बनहौरा स्थित आवास से 12 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया था. करीब 40 दिन जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट ने जमानत की सुविधा प्रदान की थी. सीबीआई ने बंधु तिर्की के खिलाफ कोड़ा कांड में 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी.
दरअसल, 16 जनवरी 2019 को आरोप गठित किया गया था. मामले में सीबीआई की ओर से सीबीआई एसपी सह मामले के जांच अधिकारी पीके पाणिग्रही एवं रांची के तत्कालीन डीसी राजीव अरुण एक्का समेत 21 गवाही दर्ज कराई गई है. जबकि बचाव पक्ष की ओर से पांच गवाही दर्ज कराई गई थी. बता दें कि सीबीआई कोर्ट की सख्ती के बाद 24 फरवरी से 16 मार्च तक लगातार मामले में बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई थी. जो पिछले दो साल से बहस पर लंबित चल रही थी.
गौरी रानी की रिपोर्ट