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Breaking : हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट बड़ा फैसला, कहा- धर्म का हिस्सा नहीं

Bj Bikash
Last updated: 15th March 2022 11:13 am
By Bj Bikash
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3 Min Read
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द एचडी न्यूज डेस्क : हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने मुस्लिम छात्र संगठनों का याचिका खारिज कर दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और स्कूल छात्रा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते हैं. इसके साथ ही, हाइकोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं की तरफ से कॉलेजों में हिजाब पहनने को लेकर इजाजत मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया. कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से कई याचिकाओं को खारिज किया गया है, जो शैक्षिक संस्थाओं में इजाजत को लेकर दायर की गई थी.

इससे पहले, कर्नाटक के कई जिले में धारा 144 लगाई गई थी ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो. गौरतलब है कि हिजाब विवाद के बीच एक बजरंग दल हर्ष कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी. इस मामले ने ऐसा तूल पकड़ा की पूरे देश में प्रदर्शन देखने को मिल रहा था.

Karnataka HC says wearing Hijab is not an essential religious practice of Islam.

— ANI (@ANI) March 15, 2022

हिजाब पर फैसले से कर्नाटक में बढ़ी सख्ती

हिजाब विवाद पर फैसले से पहले बेंगलुरु में कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया. बेंगुलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने कहा कि 15 मार्च से 21 मार्च तक एक सप्ताह के लिए बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार की सभा, आंदोलन, विरोध या समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. हिजाब विवाद पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले से पहले दक्षिण कन्नड़ डीसी ने कल (15 मार्च) को सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का आदेश दिया. आदेश के मुताबिक, बाहरी परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी, लेकिन सभी स्कूलों और कॉलेजों की आंतरिक परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएंगी.

कलबुर्कगी के डीसी यशवंत वी गुरुकर ने कहा है कि कल हिजाब पंक्ति के फैसले के मद्देनजर जिला प्रशासन ने आज शाम 8 बजे से 19 मार्च की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू कर दी है. जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान कल बंद रहेंगे. कर्नाटक उडुपी के कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप ने अदालत में हिजाब पर प्रतिबंध के फैसले को लेकर चुनौती दी थी. स्टूडेंट्स ने तर्क दिया था कि हिजाब संविधान के द्वारा दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के तहत आता है. ऐसे में कोई कॉलेज इस संबंध में प्रतिबंध को लेकर कोई फैसला नहीं दे सकता है.

कर्नाटक सरकार ने मामले में कोर्ट से कहा है कि सिर्फ संस्थागत अनुशासन से संबंधित लगाए गए प्रतिबंधों के अलावा देश में हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं है. दरअसल विवाद उस वक्त शुरू हुआ था, जब उडुपी के कुछ छात्रों ने शिक्षकों के उस अनुरोध को दरकिनार करते हुए हिजाब का इस्तेमाल बंद करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद छात्र कोर्ट पहुंच गए थे.

TAGGED: #Judgement, #Karnataka, #Karnataka High Court, #Karnataka Hijab Row Verdict, #Not Essential, #Practice of Islamic Faith, #Religious, #Wearing of Hijab
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