द एचडी न्यूज डेस्क : गायघाट शेल्टर होमकांड को लेकर पटना हाईकोर्ट एक्शन में दिख रहा है. जब हाईकोर्ट ने इस पर एक्शन लिया तो बिहार समाज कल्याण विभाग की नींद खुली है. दरअसल, 11 फरवरी को सुओ मोटो कोग्निजेंस पर पहली सुनवाई है. चार घंटे तक पीड़ित से मामले की गहन पूछताछ के बाद समाज कल्याण विभाग ने भी 161 के तहत पीड़ित का बयान दर्ज किया. आनन-फानन में पीड़ित नंबर-1 का आईपीसी 161 के तहत महिला थाना में दर्ज किया गया.
आपको बता दें कि गायघाट शेल्टर होम सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता पर मारपीट का आरोप लगा है. वहीं नशीली दवा देने के साथ-साथ दुष्कर्म और उम्र बढ़ाने घटाने का पीड़ित ने आरोप लगाया. पटना के महिला थाने में आईपीसी की धारा 376, 341,323,328,120(B), 334 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया. एफआईआर में वंदना गुप्ता को नामजद आरोपी बनाया गया. बुधवार की देर रात पीड़ित नंबर-2 की शिकायत पर इसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी.
अन्नु प्रकाश की रिपोर्ट