द एचडी न्यूज डेस्क : बिहार सरकार ने बच्चों के हक़ में बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने किताब की दुकानें खोलने की मंजूरी दे दी है. इसके अलावा सूबे में बिजली पंखे की दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी गR है. हालांकि दुकानदारों को कई शर्तों का पालन करना पड़ेगा.
क्या है गाइडलाइन
पटना के डीएम कुमार रवि ने कॉपी और किताब की दुकान खोलने के लिए कुछ नियम बनाए हैं. जान लीजिए वो नियम क्या हैं…
1. पटना में कॉपी और किताब की दुकाने सुबह छह बजे से शाम के छह बजे तक खुलेंगी.
2. किताबों की दुकान पर केवल स्कूल की किताबें और उससे जुड़ी वस्तुओं की बिक्री होगी. इस दौरान प्रतियोगिता की तैयारी करने वाली किताबें नहीं बेचे जाएंगी. 30 अप्रैल तक क्लास एलकेजी से लेकर 12वीं तक की किताबें ही बेचने की अनुमित होगी.
3. स्कूलों को यह निर्देश दिया गया है कि वो ऐसा शिड्यूल बनाएं जिसमें एक घंटे में 25 लोग ही बच्चों की किताब खरीदने आ सकें. इसके साथ ही स्कूल में किताब बेचने के काउंटर पर एक ही शख्स को लगाया जाए.
4. किताब बेचने वाले दुकान और स्कूल सोशल डिस्टेंसिंग का पालग करेंगे. इसले लिए वो छह फीट की दूरी पर सर्किल बनाएंगे और बारी बारी के किताबों की बिक्री करेंगे.
5. किताब खरीदने और बेचने वाले को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
6. किबात खऱीदने बच्चे या बुजुर्ग नहीं जाएंगे.
7. अभिभावकों को अपने फोटो के साथ अपना पहचान पत्र रखना होगा इसके साथ ही स्कूल की आईडी ट्रैफिक पास के तौर पर ही काम करेगी.