धनबाद के बाघमारा से भाजपा विधायक ढुलू महतो को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने विधायक की अग्रिम जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया। विधायक की ओर से यौन शोषण मामले में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी।

भाजपा विधायक की ओर से अदालत में कहा गया कि उन पर झूठा आरोप लगाया गया है और राजनीतिक द्वेष के चलते ऐसा किया गया है। जबकि सरकार की ओर से अधिवक्ता सूरज वर्मा ने कोर्ट को बताया कि इन पर 39 केस चल रहे हैं और यह सूचक को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। ऐसे में अगर इन्हें जमानत मिलती है तो यह साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने विधायक ढुलू महतो की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
