पटना : बिहार पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. 11 चरणों में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और यह छह पदों के लिए चुनाव होगा. चुनाव प्रक्रिया 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक चलेगी. वहीं हर चरण के बाद मतगणना हो जाएगी. हालांकि पहले चरण के लिए नामांकन की शुरुआत भी हो गई है जो आठ सितंबर तक चलेगी. वहीं पहले चरण के लिए मतदान 24 सितंबर को होगा. इनसब के बीच राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से लगातार पंचायत चुनाव को लेकर नए-नए निर्देश जारी करते हैं. और इसबार आयोग ने जो दिशा निर्देश दिए हैं वो अवकाश को लेकर है. कहा गया है कि जिस प्रखंड में जिस दिन चुनाव होंगे उस दिन सभी कर्मियों को छुट्टी दी जाएगी साथ ही जो आदेश का पालन नहीं करेंगे वो दंड के भागी होंगे. और अवकाश मिलने के साथ – साथ उस दिन की मजदूरी भी दी जाएगी.
आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव वाले क्षेत्रों में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश का सख्ती से पालन कराने का शासन को निर्देश दिया है. आयोग ने श्रम संसाधन और सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की ओर ध्यान आकृष्ट किया है. यह आदेश सभी सरकारी कार्यालयों, संस्थानों, दुकानों एवं फैक्ट्रियों पर लागू होगा. आदेश नहीं करने वालों के खिलाफ आयोग ने दंड का भी प्रविधान किया है. आयोग ने पांच सौ रुपये दंड वसूलने के भी निर्देश दिए हैं. बता दें आयोग ने सख्ती से छुट्टी संबंधित आदेश का 11 चरण में संपन्न होने वाले चुनाव में पालन कराने का निर्देश दिया है.
आयोग ने कहा है कि जिस प्रखंड में जिस दिन चुनाव होंगे उस दिन उक्त प्रखंड में सवैतनिक अवकाश (Paid leave) घोषित करने का निर्णय लिया है. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने श्रम संसाधन विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम में मतदान के दिन सवेतन अवकाश घोषित किए जाने का प्रावधान है. किसी कारोबार, व्यापार और औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित और राज्य की पंचायतों के निर्वाचन में मत देने के लिए योग्य प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अवकाश प्रदान किया जाएगा. अवकाश के कारण किसी कर्मी की मजदूरी में कटौती नहीं की जाएगी. आयोग द्वारा मतदान के दिन संबंधित मतदान क्षेत्र प्रखंडों में सवेतन अवकाश घोषित करना आवश्यक समझा गया है. जिससे राज्य के पंचायतों के निर्वाचन में मत देने के लिए योग्य प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अवकाश प्रदान किया जाए.
स्वप्निल सोनल की रिपोर्ट