द एचडी न्यूज डेस्क : बिहार में कार्यरत सभी निजी क्लीनिक और अस्पतालों को क्रियाशील करने का निर्देश दिया गया है. महामारी कानून के तहत स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने यह निर्देश दिया है. साथ ही कहा है कि कोरोना के मरीज की जांच के दौरान उनका ब्यौरा ले और उनकी जानकारी संबंधित जिले के सिविल सर्जन को दें.
सोमवार को जारी निर्देश के अनुसार सभी निजी अस्पतालों क्लीनिक जांच केंद्रों एवं फार्मेसी के प्रमुखों को उन्हें खोलने के लिए कहा गया. सभी निजी अस्पतालों को क्लिनिकल पैरामेडिकल और नॉनक्लिनिकल स्टाफ सहित पर्याप्त दवा उपकरण इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है.
निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पीपीटी किट मास्क, आदि के इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है ताकि संक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी गई है. निजी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि इनफ्लुएंजा और स्वास संबंधित रोगों के मरीजों की जानकारी सूची बनाकर संबंधित जिलों के सिविल सर्जन को दिया जाए.