रांची : झारखंड कैबिनेट ने गुरुवार को छह और नियुक्ति व प्रोन्नति नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी. इनमें झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली में दूसरी बार संशोधन किया गया है. इससे राज्य के पांचों सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के खाली पदों पर नियुक्ति हो सके. झारखंड चिकित्सा सेवा नियमावली 2018 के अनुसार सहायक प्राध्यापक के पद पर जेपीएससी से सीधी नियुक्ति का प्रावधान है. लेकिन संशोधन के बाद अब स्वास्थ्य सेवा के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात चिकित्सा पदाधिकारियों को भी सहायक प्राध्यापक बनाया जा सकेगा.
इन नियमावलियों में किया गया संशोधन
झारखंड राज्य आपूर्ति सेवा नियमावली 2013
बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्त नियमावली 2006
बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी सेवा संवर्ग भर्ती , प्रोन्नति तथा सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2021
अभियंत्रण बहु प्रावैधिकी सेवा संवर्ग के ग्रुप ख एवं ग के अधीन अराजपत्रित पद लिपिक , लिपिक सह टंकक और अन्य लिपिकीय सेवा संशोधन नियमावली 2021
झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा ( नियुक्ति , प्रोन्नति एवं सेवा शर्त ) द्वितीय संशोधन नियमावली 2021
झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली 2012
विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 22 दिसंबर तक
कैबिनेट ने विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 22 दिसंबर तक बुलाने के लिए औपबंधिक कार्यक्रम राज्यपाल को भेजने की स्वीकृति दे दी है. 16 दिसंबर को सत्र शुरू होगा. 17 को राज्यपाल से स्वीकृत अध्यादेशों को पटल पर रखा जाएगा. इसी दिन द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होगा. 20 को प्रश्नकाल, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल और द्वितीय अनुपूरक बजट पास होगा.
गौरी रानी की रिपोर्ट